उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में किसानों को कृषि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
योगी सरकार की इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु या अपंगता हो जाने पर बीमा कंपनी 5 लाख रुपए का मुआवज़ा देगी। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित किसान 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार करा सकता है। मृत्यु होने की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। निःशुल्क चिकित्सा सहायता किसी भी सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल निजी अस्पताल से ली जा सकती है। इस योजना में लगभग 1540 अस्पताल कैशलेस उपचार के लिए सूचीबद्ध हैं। दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को 25,000 रुपए तक का प्राथमिक उपचार सभी नजदीकी अस्पतालों में दिए जाने का प्रावधान है।
कोई भी किसान जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो , इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदन करते समय किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में हो और उसकी वार्षिक आय 75,000 रुपए से अधिक नही होनी चहिये। किसान का खतौनी में खाताधारक या सह खाताधारक के रूप में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। आवेदन के समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी,आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी दस्तावेज़ , बैंक खाता पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।