अक्सर समाचारों में प्रसव के दौरान महिलाओं या नवजात शिशुओं की मृत्यु की दुखद घटनाएं सामने आती हैं। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि इसका प्रमुख कारण समय पर स्वास्थ्य जांच न हो पाना और सही इलाज की अनुपलब्धता है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार तो समय रहते बेहतर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक परिवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक या पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी को सुरक्षित प्रसव के लिए ₹16,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज के लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
प्रसूति सहायता योजना क्या है?
प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे समय पर उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें और प्रसव के बाद पोषण व स्वास्थ्य देखभाल में कोई कमी न हो। योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है।
प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की महिलाओं को सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों की महिलाएं गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें और प्रसव के समय उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा समाज के वंचित वर्गों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
प्रसूति सहायता योजना से क्या लाभ हैं?
इस योजना में 16,000 रुपए का लाभ एक ही बार में नहीं मिलता बल्कि यह राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त का लाभ उठाने के लिए महिला को गर्भावस्था का पंजीकरण प्रथम तिमाही में कराना होता है जिसके बाद महिला को 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह 4,000 रुपए की राशि महिलाओं को ANC जांच के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को पहली जांच गर्भधारण के पहले 3 महीने के अंदर, दूसरी जांच 4 से 6 माह के अंदर, तीसरी जांच 7 से 8 माह के अंदर और चौथी जांच 9वे माह में करानी होती है। इसी प्रकार महिला को 12,000 रुपए दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा जैसे-
- महिला का प्रसव शासकीय चिकित्सालय या आयुष्मान भारत "निरामयम" कार्यक्रम के तहत चिन्हित जिलों के अधिकृत निजी चिकित्सालय में कराया जाना अनिवार्य है।
- प्रसव के बाद नवजात शिशु का संस्थागत पंजीकरण (Birth Registration) कराना आवश्यक है।
- शिशु को BCG, OPV और हेपेटाइटिस-बी (Hep B) के टीके समय पर लगवाना अनिवार्य है।
शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के नाम
- एल-1 उप स्वास्थ्य केंद्र
- एल-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- सिविल अस्पताल
- जिला अस्पताल/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
प्रसूति सहायता योजना के लिए क्या पात्रताएं होनी आवश्यक हैं?
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए
- आवेदक महिला पंजीकृत श्रमिक या पंजीकृत श्रमिक परिवार की सदस्य होनी चाहिए
- महिला की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- महिला द्वारा गर्भावस्था का पंजीकरण प्रथम तिमाही में होना चाहिए
- आवेदक महिला के स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए
प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
प्रसूति सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला को अपने नजदीकी 'आंगनवाड़ी केंद' या 'महिला एवं बाल विकास विभाग' में जाना होगा, जहां आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगानी होगी। इसके बाद आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नोट- अगर आपको इस योजना में आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है, तो सरकार द्वारा एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिस पर संपर्क करके आप योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन मोबाइल नंबर- 07552552663
प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) की किस्त की स्थिति कैसे जानें?
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट https://anmol.nhmmp.gov.in/ पर जाना है और id, Password डालकर Login कर लेना है
- Login करने के बाद आपको Beneficiary Payment Status के विकल्प पर Click करना है
- उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में Women Samagra ID या MPID डालनी है और Search पर Click करना है
- अब आपके सामने आवेदन और किस्त की सभी जानकारी सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपने आवेदन की स्थिति एवं किस्त की स्थिति भी जान सकते हैं
निष्कर्ष
प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य श्रमिक वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना से न केवल महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से प्रसव के दौरान होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद!
रेखा का सहारा बनी प्रसूति सहायता योजना
दमोह जिले की रेखा यादव अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी करती थीं। जब रेखा गर्भवती हुईं, तो मजदूरी बंद करनी पड़ी और घर की आमदनी भी ठप हो गई। इलाज और पोषण के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने रेखा को प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) के बारे में बताया। आवेदन के बाद उन्हें सरकार से 16,000 रुपये की मदद मिली। इन पैसों से उन्होंने अस्पताल तक आने-जाने, जरूरी दवाइयां और पोषक आहार का खर्च कुछ हद तक संभाला। रेखा कहती हैं — "अगर यह योजना न होती, तो सुरक्षित प्रसव कराना मुश्किल हो जाता। सरकार की इस मदद ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई।"
FAQs
1. डिलीवरी के लिए 16000 कैसे मिलते हैं?
प्रसूति सहायता योजना में 16,000 रुपए 2 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। 4,000 रुपए की पहली किस्त महिला को प्रथम तिमाही में गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर मिलती है और 12,000 रुपए की दूसरी किस्त शासकीय चिकित्सालय में शिशु के जन्म के उपरांत संस्थागत पंजीकरण कराने पर मिलती है।
2. प्रसूति सहायता योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
इस योजना में सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की महिलाओं को कुल 16,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। जो कि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, पहली किस्त में 4,000 रुपए और दूसरी किस्त में 12,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
3. प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
इस योजना की सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की आधिकारिक वेबसाइट labour.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
4. प्रसूति सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर 07552552663 पर संपर्क करके आप योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
5. प्रसूति सहायता योजना में राशि सीधे किसके खाते में भेजी जाती है?
इस योजना की राशि आवेदक महिला के खाते में भेजी जाती है जो कि DBT से माध्यम से भेजी जाती है। आवेदन से पहले महिला को अपना बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है अन्यथा योजना में आवेदन नहीं किया जा सकता।
6. प्रसूति सहायता योजना का लाभ पाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी है?
इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, गर्भावस्था प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर आदि जरूरी है।