प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

किसानों को बुढ़ापे में परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए सरकार एक योजना चला रही है। योजना है पीएम किसान मानधन योजना जिसके माध्यम से  छोटे और सीमांत किसानों को मदद दी जा रही है।

इस योजना के लिए 18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान,  विशेषकर छोटी जोत वाला किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती है, आवेदन कर सकता है।नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, दो फोटो, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी के ब्योरे की जरूरत पड़ेगी।  किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच, हर महीने 60 साल की उम्र तक, योगदान करना होगा। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा। अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना देने होंगे।  पीएम किसान मानधन योजना में जितना योगदान किसान का होगा, उतना ही योगदान सरकार भी करेगी। अर्थात, यदि किसान का योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी। 

योजना के तहत 60 वर्ष  की उम्र के बाद किसान को कम से कम 3 हजार रुपये महीना पेंशन दी जाती है। किसान के पास बैंक बचत खाता या पीएम किसान खाता होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया दिया जाता है। 

योजना में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। स्कीम से करीब 2112941 किसान जुड़ चुके हैं।  पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) करता है।  जो किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाए, उसकी मुख्य वजह नाम की स्पेलिंग में गलती और बैंक के अकाउंट डिटेल्स में त्रुटियों का होना है। किसान का नाम अंग्रेजी में अंकित होना चाहिए । यदि नाम की वर्तनी आवेदनपत्र और बैंक अकाउंट में अलग अलग है, तो इससे भी पेंशन रुक सकती है। आवेदन में दिए गए बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और गांव के नाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। 
अगर बीच में छोड़ी स्कीम:

अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा।  उसने  स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किया होगा  उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी पेंशन मिलती रहेगी। 

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

  • नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। 
  • वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। 
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा  संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना का  विकल्प चुना है।

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