उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

यह सर्वविदित है की गृहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर ग्रहणी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसके लिए  जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी के दृष्टिगत  उत्तरप्रदेश सरकार ने विधवा महलाओं के  जीविकापार्जन हेतु  उन्हें हर महीने 500 रूपये की सहायता राशि यानि विधवा पेंशन देने का एलान किया है।  इससे उसे  आर्थिक सम्बल मिलेगा और उसके आत्मसम्मान में इज़ाफ़ा होगा । 

इस योजना के तहत  विधवा महिला को  हर महीने 500-500 रूपये की पेंशन/सहायता राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है । पात्र महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो , कम से कम 55 वर्ष की आयु हो , और वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो; ये आवश्यक शर्तें हैं । यदि विधवा दूसरी शादी कर लेती है तो उसे इस योजना का पात्र नही माना जाएगा। आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ,बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर; इन दस्तावेजों के आधार पर विधवा के द्वारा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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