मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रदेश के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फायदा प्रदेश के उन युवाओं को मिलता है, जो अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ऐसे युवाओं को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनके पास अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है, लेकिन उनके पास अपना रोजगार शुरू करने के लिए बेहतर योजनाएं मौजूद है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर तरक्की की राह पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। जिसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय धनराशि पाने के लिए आवेदक का हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फायदा उन्हीं युवाओं को प्राप्त होगा, जिन्हें किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी बैंकिंग संस्था ने डिफॉल्टर न करार दिया हो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, हालांकि इस योजना के अंतर्गत ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो प्राइवेट नौकरी के अलावा अपना निजी व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उचित आरक्षण देने की भी सुविधा दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 21% तक आरक्षण दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी आर्थिक सहायता देने का एलान किया है, ताकि वह भी स्वरोजगार स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और अन्य सर्विस क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण 25% की सब्सिडी पर प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार केवल उन्हीं युवाओं को ऋण की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने पहले से कोई ऋण नहीं लिया हो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत प्रदेश में किसी भी जाति या धर्म के युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए केवल आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर वर्ष 2018 में की गई थी। जिसके अंतर्गत ऋण प्राप्त होने के बाद आसानी से आप 6% प्रति ब्याज की दर से उसे चुका सकते हैं, जिसमें ऋण की कुल राशि पर सरकार आपको उचित सब्सिडी भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाली ऋण की राशि से आप स्वरोजगार भी विकसित कर सकते हैं और किसी प्रकार की मशीनरी या कच्चा माल भी क्रय कर सकते हैं।

अगर कोई शिक्षित या नौकरी पेशा युवा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फायदा लेना चाहता है, तो इसके लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं। जिसके अंतर्गत ही युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फायदा प्राप्त हो सकता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए ओबीसी, अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग के युवाओं की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और एससी/एसटी वर्ग के युवाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फायदा पाने के लिए आपको उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसका लिंक आपको नीचे लेख में दिया गया है। जहां आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी सारी जानकारी योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय भरनी है, उसके बाद अपना पंजीकरण पूर्ण करना है। अपनी सारी जानकारियां सही-सही भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं, जिनका सत्यापन होने के बाद आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन का सत्यापन होने के बाद आपको 14 दिन के भीतर ऋण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप आसानी से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।

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