यह योजना राज्य के उन लोगो के लिए शुरु की गई है जो गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं परंतु उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को गंभीर रोग होने पर इलाज के लिए सरकार से पैसा मिलेगा।
यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी। अब इस योजना को आसान बनाते हुए `मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि’ के नाम से संचालित किया जा रहा है।
योजना का लाभ गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन कर रहे है लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। गंभीर रोग से पीड़ित सभी गरीब और मज़दूर जो उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में शामिल हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in है।
गंभीर बीमा सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उपचार:
- हृदय आपरेशन (Cardiac operation)
- गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट (Kidney transplant)
- लीवर ट्रान्सप्लान्ट (Liver transplant)
- मस्तिष्क आपरेशन (Brain operation)
- रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन (Spinal cord operation)
- पैर के घुटने बदलना (Knee flexion)
- कैंसर इलाज (Cancer treatment)
- एड्स बीमारी (AIDS disease)
गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश के लिए योग्यता (पात्रता)
उत्तरप्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए कुछ निम्मलिखित मापदंड निर्धारित किये है।
- गंभीर बीमारी सहयता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक नागरिक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति गरीब परिवार से होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति किसी भी प्रकार का टैक्स न देता हो।
- व्यक्ति भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक के पास निम्म दस्तावेज होना जरुरी है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदक व्यक्ति के पंजीकृत कार्ड की कॉपी