प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गयी। यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले उन लोगों के लिए है जिनका अपना बचत बैंक खाता हो और जो अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमत हों।

योजना 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का `टर्म’ जीवन बीमा प्रदान करती है जिसका उत्तरोत्तर वर्षों में नवीनीकरण कराया जा सकता है। किसी कारणवश बीमाधारक की मृत्यु हो जाने पर टर्म बीमा के 2 लाख रूपये देय होते हैं। प्रीमियम राशि, 330 रूपये प्रतिवर्ष, बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होती रहती है। योजना जीवन बीमा निगम तथा उन सभी प्राइवेट बीमाकर्ताओं द्वारा, जो योजना की शर्तों से सहमत हों, चलाई जा सकती है। बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। पॉलिसी 55 वर्ष की आयु तक ही प्रभावी रहती है।

योजना का लाभ केवल बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रीमियम न देने के कारण यदि कोई योजना से बहार हो जाता है, तो बकाया भुगतान कर के, और अच्छे स्वास्थ्य का सेल्फ डिक्लेरेशन दे कर, बीमा का पुनर्चलन कर सकता है। वर्ष 2020–21 में 56716 नागरिकों के 1134 करोड़ रुपए के डेथ क्लेम के रूप में वितरित किये गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण दावा भुगतान के मामले बढ़े हैं; 50% दावे कोरोना मृत्यु के थे। वित्तीय वर्ष 2021 तक 102.7 मिलियन लोग इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। 

योजना के नए खरीदार नामांकन के पहले 45 दिन तक क्लेम के हक़दार नहीं मने जा सकते।  45 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही क्लेम दिया जाता है। लेकिन यदि आवेदक की मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है तो क्लेम का भुगतान आवश्य दिया जाता है। 

किन स्थितियों में नहीं प्रदान किया जाएगा इस योजना का लाभ:

  • यदि लाभार्थी का बैंक में खाता बंद हो गया है।
  • बैंक खाते में प्रीमियम की राशि ना होने पर।
  • 55 साल की उम्र पूरी होने पर।

जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करे?

  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY Application Form PDF को डाउनलोड कर  फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी देनी होगी। 
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म  उस बैंक में जमाकरें  जहां पर आपका  सक्रिय बचत बैंक खाता है ।
  • इसके बाद योजना में शामिल होने का  और प्रीमियम राशि ऑटो-डेबिट करने का  सहमति पत्र   दें और पत्र को आवेदन  के साथ संलग्न करे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे करें?

  • बीमित व्यक्ति की  मृत्यु हो जाने पर  उसके नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना चाहिए।
  • फिर नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी।
  • फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे।

इस प्रकार आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम कर सकते हैं।

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