कई बार एकमात्र कमाने वाले सदस्य के जाने के बाद पूरा परिवार असहाय हो जाता है, ऐसे मुश्किल समय में सरकार का साथ उम्मीद की किरण बनता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) की शुरुआत की है, जो असमय निधन के बाद परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने का काम करती है। आज लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सहायता योजना है, जिसे विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसी बीपीएल परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस परिवार को 20,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का संचालन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत किया जाता है और इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है।
जरूरी जानकारी - आपको बता दें, योजना में दी जाने वाली सहायता राशि राज्यों के अनुसार अलग भी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 20,000 रुपए ही तय किए गए हैं। कुछ राज्यों में इस योजना का नाम भी अलग देखने के लिए मिल सकता है, जैसे- उत्तर प्रदेश में इस योजना का नाम "राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना" रखा गया है और 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) का उद्देश्य यह है कि जब किसी बीपीएल परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उस परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस सहायता से परिवार को दु:ख की घड़ी में थोड़ी राहत मिलती है और वे अचानक आई वित्तीय समस्या का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए क्या पात्रताएं होनी आवश्यक हैं?
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला यानी बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए
- ग्रामीण आवेदक की पारिवारिक आय 46,080 रुपए और शहरी आवेदक की पारिवारिक आय 56,450 रुपए से कम होनी चाहिए
- आवेदन फॉर्म मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में ही परिवार द्वारा भरा जाना चाहिए
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आपको बता दें, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) में आवेदन करने के लिए राज्यों के अनुसार अलग वेबसाइट एवं अलग प्रक्रिया हो सकती है, हम आपको उत्तर प्रदेश के अनुसार आवेदन प्रक्रिया बता रहे हैं, जो निम्न है-
- सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना है और वहां आपको "नया पंजीकरण" के विकल्प पर क्लिक करना है
- उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और मोबाइल नंबर डालकर "Verify Mobile No and Send OTP" पर क्लिक करना है
- मोबाइल पर प्राप्त हुए OTP को डालना है और साथ ही Captcha Code डालकर Submit पर क्लिक करना है
- अब आपको मोबाइल पर एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा जिसकी मदद से आपको पोर्टल पर Login करना है
- इतना करने के बाद आपके सामने एक Dashboard खुल जाएगा, जिसमें आपको "आवेदन करें" पर क्लिक करना है
- आपके सामने बैंक और मृतक का विवरण डालने का विकल्प आ जाएगा, जिसमें आपको जानकारी ध्यानपूर्वक डालनी है और Submit Application Form पर क्लिक करना है
- उसके बाद आपको Dashboard में "मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन" के विकल्प पर क्लिक करना है और प्रमाण पत्र की जानकारी डालकर Validate Death Certificate Number पर क्लिक करना है
- इतना करने के बाद आपके सामने फिर से मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी आ जाएगी और नीचे आपको Validate Death Detail का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है
- इसके बाद आपको Dashboard पर "आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें" के विकल्प पर क्लिक करना है और आय प्रमाण पत्र की जानकारी भरकर Submit for Income Certificate No. Validation पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको Validate Income Detail पर क्लिक करना है
- अब Dashboard में आपको "दस्तावेज़ अपलोड करें" के विकल्प पर क्लिक करना है और सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद Upload all Documents पर क्लिक करना है
- फिर आपको "जांच हेतु प्रिंट करें" के विकल्प पर क्लिक करना है और अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है
- उसके बाद आपको "फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म" के विकल्प पर क्लिक करना है और फॉर्म लॉक कर देना है
- अंत में आपको "फाइनल प्रिंट निकालें" के विकल्प पर क्लिक करके Print पर क्लिक करना है
- अब आवेदन फॉर्म के प्रिंट के साथ दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाकर अपने नजदीकी ब्लॉक में जमा कर देना है
अनीता देवी ने उठाया लाभ
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर ब्लॉक में रहने वाली अनीता देवी के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन उनके पति मनोज, जो परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और घर के खर्चों का बोझ सुनीता देवी पर टूट पड़ा। ऐसे समय में गांव के प्रधान की मदद से उन्होंने "राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना" (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) के तहत आवेदन किया। सभी दस्तावेज़ जमा करने के कुछ ही हफ्तों में उन्हें 30,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और घर के जरूरी खर्च पूरे किए। इस योजना ने उन्हें फिर से जीवन की नई शुरुआत करने की हिम्मत दी।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) उन बीपीएल परिवारों के लिए एक संवेदनशील और सहायक कदम है, जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब कोई गरीब परिवार अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो देता है, तो यह योजना उन्हें तत्काल आर्थिक राहत प्रदान कर उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता देती है, बल्कि यह सरकार की उस सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाती है, जिसमें वह समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ी होती है। जरूरतमंदों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाना और उन्हें इसका लाभ दिलाना हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
FAQs
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को मिलता है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु के मध्य हुई हो।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है?
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को 20,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो उन्हें सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त होती है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
इस योजना में मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति और आवेदनकर्ता की फोटो आदि आवश्यक होते हैं।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
लाभार्थी अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सभी दस्तावेज़ सही होने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आती है और इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।