Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

आज देश की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। भारत जैसे विकासशील देश में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए न तो पर्याप्त नौकरियाँ हैं और न ही सभी के लिए व्यवसाय शुरू करने की पूंजी। पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रिया, गारंटी की शर्तें और व्यवसाय के लिए शुरुआती मार्गदर्शन की कमी भी युवाओं के उद्यमी बनने में बाधा बनती है। ऐसे में एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी, जो युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ अपना स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की, जो जो युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की प्रेरणा देती है - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana)। सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आज के लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। हालांकि, योजना की घोषणा जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर वर्ष एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे अगले दस वर्षों में कुल दस लाख रोजगार सृजित किए जा सकें।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या हैं?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है, जिससे वे छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स शुरू कर सकें। योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है। इसके माध्यम से सरकार युवाओं को उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, जिससे न केवल युवा वर्ग को रोजगार मिल सके, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। इस योजना का एक और उद्देश्य नौकरी की तलाश करने के बजाय युवाओं को स्वयं के रोजगार का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और दूसरों को भी रोजगार देने के सक्षम बन सकें। सरकार का यह भी मानना है कि यदि युवाओं को सही दिशा और संसाधन मिलें, तो वे अपने कौशल और प्रतिभा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है, जहां हर युवा अपनी जिम्मेदारी समझे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ क्या हैं?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा और अगले 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के रास्ते पर लाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक के उद्योग या सेवा परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज मुक्त और बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा, परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाता है। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और उन्हें व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। साथ ही, व्यवसाय विस्तार के लिए दूसरे चरण का ऋण और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं, जिससे युवा तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?

  1. मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
  2. जाति प्रमाणपत्र
  3. स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  4. पैन कार्ड
  5. आधार कार्ड
  6. बैंक खाता विवरण
  7. आयु प्रमाणपत्र
  8. हस्ताक्षर
  9. पासपोर्ट साइज फोटो
  10. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
  11. परियोजना रिपोर्ट

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता क्या हैं? आइए जानें

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए
  2. आवेदक की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
  3. आवेदक का कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है
  4. आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो
  5. जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP ट्रेनिंग योजना, SC/ST ट्रेनिंग योजना या यूपी कौशल विकास मिशन
  6. किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की हो
  7. आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

आइए अब जाने की इस योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) में आवेदन करने के लिए ससे पहले आपको पंजीकरण करना होगा उसके लिए आप पहले https://msme.up.gov.in/login/registration_login पोर्टल पर जाएं और 'New User Registration' पर क्लिक करें। यहां 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना का चयन करें। फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें। इसके बाद, आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें और सबमिट करें। पंजीकरण के बाद, प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें। पहली बार लॉगिन करने पर, पासवर्ड बदलने का विकल्प मिलेगा। लॉगिन करने के बाद, आवेदन फॉर्म तीन चरणों में भरना होगा:

व्यक्तिगत जानकारी: नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, जाति, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता आदि।

परियोजना विवरण: जिस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, उसका विवरण, आवश्यक पूंजी, मशीनरी की लागत, कार्यशील पूंजी आदि।

बैंक विवरण: जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उसकी जानकारी, बैंक खाता विवरण और आवश्यक मार्जिन मनी की उपलब्धता।

इन सभी चरणों के बाद सभी जरुरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा के बाद, संबंधित विभाग आपसे संपर्क करेगा। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए MSME पोर्टल पर जाएं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रभावी पहल है, जो युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, बिना गारंटी के फंडिंग और कौशल विकास के जरिये युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का सशक्त मंच मिलता है। 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आप भी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं और देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है और यह योजना इस ताकत को सही दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। यह पहल राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

FAQs

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 क्या है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और 10% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।

उद्यमी योजना में लोन कैसे मिलेगा?

इस योजना के तहत, लाभार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार छोटी/सूक्ष्म गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों (चैनलाइज़िंग एजेंसी) के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा: एनएसएफडीसी परियोजना लागत का 90% अर्थात 4.50 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करता है।

इस योजना के अंतर्गत कितना ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है?

योजना के तहत युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है। यह ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसे उद्योग या सेवा क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। ऋण की अवधि 4 साल की होती है।

मार्जिन मनी क्या होती है और इसकी राशि कितनी है?

मार्जिन मनी वह हिस्सा है जो लाभार्थी को परियोजना लागत का खुद देना होता है। सामान्य वर्ग के लिए यह 15% है। ओबीसी के लिए 12.5%, और एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लिए 10% है। कुछ खास जिलों में 10% मार्जिन मनी लागू होती है।

क्या योजना के तहत दूसरी बार ऋण भी मिलता है?

हाँ, यदि आप पहला ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, तो दूसरे चरण में ₹7.5 लाख तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकते हैं। यह सुविधा योजना का खास हिस्सा है।

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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