Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana

छत्तीसगढ़ के हजारों किसान आज भी पारंपरिक फसल चक्र पर निर्भर हैं, जिसमें मेहनत ज़्यादा और मुनाफा कम होता है। बार-बार की फसलें, बदलता मौसम और घटती उपज ने ग्रामीण किसान की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में, सरकार की मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना न केवल खेतों में हरियाली लाने का माध्यम है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का स्थायी विकल्प भी बन रही है। अब किसान सिर्फ धान या गेहूं तक सीमित नहीं, बल्कि फलदार और लकड़ी वाले पेड़ लगाकर भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आज लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जो किसान निर्धारित प्रजातियों के पेड़ लगाते हैं और उनका रख-रखाव करते हैं, उन्हें वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पौधे जीवित रहें और समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो अपनी भूमि का दीर्घकालिक और टिकाऊ उपयोग करना चाहते हैं। इसमें फलदार, औषधीय या इमारती लकड़ी देने वाले पौधों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना से न केवल खेतों में हरियाली बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिलती है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) का उद्देश्य किसानों को कृषि भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे खेती के साथ-साथ हरियाली और आय, दोनों में बढ़ोतरी कर सकें। सरकार मानती है कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है, बल्कि यह किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से खेतों की सीमाओं पर, बंजर ज़मीनों पर या बहुफसली खेती के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रयास जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने और वर्षा जल के संचयन में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से क्या लाभ हैं?

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अंतर्गत यदि किसी किसान ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की खेती की थी और अब वह वृक्षारोपण करता है, तो उसे सरकार की ओर से तीन वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह सहायता सीधे किसानों के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में निजी भूमि पर वृक्ष लगाने वालों को किसी प्रकार की कटाई या परिवहन की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होती।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए क्या पात्रताएं होनी आवश्यक हैं?

  1. आवेदक किसान छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए
  3. आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  4. आवेदक किसान ने वर्ष 2020 में धान की खेती की हो और उसे सरकार को बेचा हो
  5. वे आवेदक जो वन अधिकार धारक हों और अपनी भूमि पर नए सिरे से पेड़ लगाना चाहते हों

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. भूमि संबंधित दस्तावेज़
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. बैंक पासबुक
  8. मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा, जहां से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त होगा। इसके बाद आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरकर, सभी संबंधित दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाकर जमा करना होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो किसानों को हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करती है। यह योजना न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने का एक सशक्त साधन भी बन रही है। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान और तकनीकी मार्गदर्शन किसानों को वृक्षारोपण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह योजना केवल आज की ज़रूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव है। जो किसान खेती से आगे बढ़कर हरियाली की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलने का एक शानदार अवसर है। 

रामसिंह ने उठाया लाभ

धमतरी जिले के छोटे से गांव बेलरगांव के किसान रामसिंह साहू कभी धान की खेती पर ही निर्भर रहते थे। हर साल मेहनत तो बहुत होती थी, लेकिन मुनाफा सीमित था। 2021 में उन्होंने स्थानीय कृषि अधिकारी से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana) के बारे में जाना। उन्होंने अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर आम और नीम के पौधे लगाने का निर्णय लिया। सरकार से उन्हें हर साल 30,000 रुपये की सहायता मिलने लगी और आज तीन साल बाद उनके पेड़ फल देने लगे हैं। अब रामसिंह ना केवल अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। बेलरगांव में अब हर खेत की मेड़ पर हरियाली लहलहा रही है, ये बदलाव एक योजना ने लाकर दिखाया है। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद!

FAQs

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है?

यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है जिसके तहत किसान यदि धान की खेती छोड़कर अपनी ज़मीन पर वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को हरियाली के साथ दीर्घकालिक आय की ओर प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन ले सकता है?

वे किसान जो खरीफ 2020 में धान की खेती कर चुके हैं और अब अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, इस योजना के पात्र हैं। साथ ही ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ भी पात्र हैं यदि वे राजस्व या वन भूमि पर वृक्षारोपण करती हैं।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में सरकार कितनी राशि देती है?

सरकार किसानों को तीन वर्षों तक हर साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। यानी कुल 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता राशि दी जाती है, बशर्ते पौधे जीवित और सुरक्षित हों।

कौन-कौन से पेड़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना योजना में लगाए जा सकते हैं?

योजना में फलदार, औषधीय, इमारती लकड़ी, बांस और अन्य उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। पौधों का चयन कृषि, वन और पर्यावरण विभाग की अनुशंसा पर आधारित होता है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें?

इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ जिलों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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