विवाह एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मानी जाती है और बड़े ही धूम-धाम से इसकी तैयारियां होती हैं। सामान्य लोगों का विवाह तो ठीक ढंग से हो जाता है, लेकिन जब बात किसी विकलांग स्त्री या पुरुष के विवाह की होती है, तो अनेकों सवाल खड़े हो जाते हैं, समाज क्या कहेगा? दोनों का कोई मेल नहीं है? शादी कैसे निभेगी? इन्हीं समस्याओं को समझते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सामान्य लोगों को किसी विकलांग से शादी करने पर या विकलांग को किसी विकलांग से शादी करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज के लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 2008 को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहती है। यह योजना 'दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना' के नाम से भी जानी जाती है और समाज में समानता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा में लाना और उनके विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार में किसी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह योजना समाज में समावेशिता, समानता और दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से क्या लाभ मिलते हैं?
इस योजना में आवेदक को कुल 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें विभिन्न शर्तों के अनुसार अलग-अलग प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अगर विवाह करने वाले पुरूष एवं महिला दोनों ही विकलांग होते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यदि विवाह करने वाले पुरूष या महिला में से कोई एक विकलांग है तो उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी पात्रताएं क्या हैं?
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- पुरुष आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए
- आवेदकों का विवाह धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक रीति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से किया गया होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा विवाह के प्रथम वर्ष के दौरान ही पंजीकरण किया जाना चाहिए
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- विवाह समारोह की फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले आपको सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट sparsh.mp.gov.in पर जाना है
- वहां आपको Menu पर Click करके Programmes & Schemes का विकल्प पर Click करना है और Nishakt Vivah Protsahan Yojana को चुन लेना है
- इसके बाद आपको Apply for disabled marriage through samagra ID पर Click करना है, जिसके बाद आपके सामने Samgra Id डालने का विकल्प आ जाएगा
- अब Samgra Id डालकर आपको Find Member Details पर Click करना है, जिसके बाद Member की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी और साथ ही एक फॉर्म खुल जाएगा
- इस फॉर्म में आपको आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, आदि के साथ-साथ उनकी जानकारी डालनी है जिनके साथ विवाह हुआ हो
- इसके बाद आपको सभी दस्तावेजों की फोटो अपलोड करनी है और सबमिट बटन पर Click कर देना है
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) ना सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, सामाजिक स्वीकृति और समान अधिकारों की ओर एक मजबूत कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, एक गरिमामय और सुखद जीवन का अधिकारी है। यह पहल न केवल दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज में समावेशन और करुणा की भावना को भी मजबूत बनाती है। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद!
रमेश ने उठाया योजना का लाभ
श्योपुर ज़िले के रहने वाले रमेश कुमार, जो एक दिव्यांग हैं, उनकी शादी को लेकर परिवार में चिंता बनी रहती थी। लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) के बारे में पता चला, तो उम्मीद की एक किरण जगी। रमेश ने इस योजना के तहत आवेदन किया और शादी के बाद उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस सहायता से उन्होंने न सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत अच्छे से की, बल्कि कुछ धनराशि से छोटी दुकान भी शुरू की। रमेश आज आत्मनिर्भर हैं और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। सरकार की इस पहल ने उनके जैसे कई दिव्यांग युवाओं के जीवन में नई रोशनी भर दी है।
FAQs
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना योजना क्या है?
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) दिव्यांग जनों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी शादी को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इसमें सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ किन-किन लोगों को मिल सकता है?
इस योजना का लाभ तब मिलता है जब वर या वधू में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हों, दोनों की आयु शादी के समय 21 (वर) और 18 (वधू) वर्ष से अधिक हो और विवाह वैध रूप से रजिस्टर्ड हो।
इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के अनुसार, अगर दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं, तो 1 लाख रुपए और अगर एक ही दिव्यांग है, तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांग जनों की शादी को सहज बनाना, उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लाभार्थी जनपद पंचायत, नगर पालिका या जिला सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट sparsh.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।