यूपी पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार उपरोक्त वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मासिक पेंशन मुहैया कराती है, ताकि समाज के वृद्ध लोग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं सुचारू तरीके से अपना जीवनयापन कर सके। यूपी सरकार की इस योजना के जरिए प्रदेश के आश्रित वर्ग के लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश भर के जरूरतमंद लोग जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं आदि को समाज सदैव बोझ समझता है, लेकिन योगी सरकार ने उपरोक्त लोगों का दर्द समझते हुए उपरोक्त तीनों वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु यूपी पेंशन योजना लागू की है। यूपी पेंशन योजना से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हो। आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। बीपीएल कार्ड धारकों, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यूपी पेंशन अवश्य मिलेगी। यूपी पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म/आयु प्रमाणपत्र, वोटर आई.डी., आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह , दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर 500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। जबकि कुष्ठ रोगियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलते हैं। इस यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यूपी पेंशन योजना का लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्ग और जाति के लोगों को आधार पर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग लोग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते, जिसमें पात्रता घोषित होने के बाद उन्हें इस योजना का फायदा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद होम पेज पर जाकर आपको old age pension/ दिव्यांग/ Widow pension के ऑप्शन पर जाकर Apply के बटन क्लिक करें।

इस दौरान आपको अपनी समस्त जानकारी जैसे: व्यक्तिगत विवरण, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि रजिस्ट्रेशन के दौरान फार्म में भरकर यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड कर दें, ताकि आपके दस्तावेजों को अभी सत्यापन किया जा सके। अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन अपूर्ण माना जाता है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आप अपनी समस्त जानकारियां सही तरीके से फॉर्म में भर दें, ताकि सत्यापन के दौरान उनमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि न पाई जा सके। यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपना यूसर आईडी और पासवर्ड आवेदन स्थिति पता कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आपको KYC भी कराना आवश्यक है, क्योंकि बिना KYC कराए आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके बाद ही आप यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप जिला समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पेंशन योजना के लिए कर सकते हैं। सत्यापन होने के बाद आवेदकों को सरकार की ओर से हर महीने पेंशन प्राप्त होगी। जिससे वह अपनी जीविका आसानी से चला सकते हैं और उन्हें अपना जीवन सुचारू तरह से चलने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

योगी सरकार की मंशा के अनुसार, प्रदेश का हर जरूरतमंद बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं आसानी से जीवन यापन कर सके, इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा यूपी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके लिए योगी सरकार हर साल अधिक से अधिक बजट जारी करने का प्रयास कर रही है, ताकि उपरोक्त पेंशन योजना से अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को जोड़ा जा सके और उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके।

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