उत्तर प्रदेश पेंशन योजना
सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे की आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन में सुधार लाया जा सके। ऐसी ही एक योजना है - यूपी पेंशन योजना 2021 इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विकलांग एवं विधवा नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन पा कर पात्र नागरिकों को अपने खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेज दी जाती है। आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना, गरीबी की रेखा से नीचे होना और उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 86.95 लाख वृद्धजन, विधवा , दिव्यांगजन व कुष्ठजन की पेंशन सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गयी है। यह पेंशन वर्ग अब सरकारी योजनाओ से भी वंचित नहीं रहेगा। वे सरकार द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाों का लाभ भी ले सकेंगे । गावों से लेकर शहरों तक सभी पात्र आवेदक पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। कुष्ठरोगी 2500/- , वृद्धजन 800/- ,विधवा एवं दिव्यांगजन 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में पा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के प्रकार :

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना:
  • वृद्धावस्था योजना हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के विकास के लिए है।
  • इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले वृद्धजनों को प्रति माह 800/- रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • पूर्व में इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750/- रुपये प्रति माह था और अब यह प्रोत्साहन 800/- रुपये प्रति माह हो गया है।
यूपी विधवा पेंशन योजना:
  • यह पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
  • प्रोत्साहन राशि है 500 रुपये प्रति माह।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना:
  • शारीरिक रूप से अक्षम सभी लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
  • योजना में प्रवेश करने का मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है।
  • इस योजना के पात्र होने के लिए आवेदक के पास किसी शहर या जिला अस्पताल या योजना के किसी भी सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यूपी पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स

पेंशनर जनरल एम आई एन ओबीसी एससी एसटी
वृद्धावस्था पेंशन योजना 4.5 lakh 2.68 lakh 18.94 lakh 11.55 lakh 0.1 lakh
विधवा पेंशन योजना 2.38 lakh 2.03 lakh 7.89 lakh 4.64 lakh 0.01 lakh
दिव्यांग पेंशन योजना 1.54 lakh 1.09 lakh 4.35 lakh 1.88 lakh 0.003 lakh
यूपी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड केवल निम्नलिखित आवेदक ही यूपी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे: –
  • जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हों।
  • जो गरीबी रेखा से नीचे हों।
  • उनके पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़े वर्ग से हों ।

आवश्यक दस्तावेज़ :

पेंशन योजनाओं के लिए इन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
•  जन्म / आयु प्रमाण पत्र •  वोटर आई.डी. (पहचान प्रमाण)
•  आधार कार्ड (पहचान प्रमाण) •  राशन कार्ड (पहचान प्रमाण)
•  बैंक पासबुक •  सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
•  पति का मृत्यु प्रमाण पत्र •  विकलांगता प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए:
  • सबसे पहले, यहां दी गई ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें ।
  • आपको ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक मिलेगा , इस लिंक पर क्लिक करने से `रजिस्ट्रेशन’ खुल जायेगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा।
  • और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा और सबमिट का बटन दबाना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए:
  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा।
  • और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगा कर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए:
  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करें।
  • आपको ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक दिखाई देगा,इस पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा।
  • और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा और सबमिट बटन दबाना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना:
  • जो उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, वे योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर वृद्धावस्था पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा ।
  • इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
निराश्रित महिला पेंशन के लिए:
  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करें ।
  • अगले पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” का विकल्प मिलेगा , इस पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा ।
  • इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
दिव्यांग पेंशन योजना:
  • सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करें ।
  • फिर “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करें ” के विकल्प पर करें।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा ।
  • इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

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