उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना

उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना

कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसके नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का  दूसरा सबसे बड़ा देश है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश को गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो बढ़ती महँगाई और गरीबी के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तक नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अपना घर बनाने का सपना देखना तो असंभव प्रतीत होता है। ऐसे गरीब लोगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय अन्त्योदय एवं लोक कल्याणकारी योजनाएँ लाती रहती हैं। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न वर्ग के लोगों के घर बनाने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना का संचालन राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों के घर बनाने के सपने को पूर्ण करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न वर्ग के लोगों को आवास एवं फ्लैट रियायती दरों पर प्रदान किए जाएँगे। राज्य के कमजोर एवं निम्न श्रेणी के लोग सस्ती कीमतों पर अपने लिए मकान खरीद सकेंगे। इससे गरीब लोगों के पास स्वयं का घर होगा जिससे उनका एवं देश का आर्थिक विकास होगा। इस योजना के तहत निर्धन लोग आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण कम ब्याज दर पर और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार आवास एवं फ्लैट खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी दे रही है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रयासों से कम मूल्य पर दिए जाने वाले फ्लैट पहले आओ और पहले पाओ योजना के आधार पर आवंटित किए जाएँगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा राज्य में समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती दरों में कलात्मक टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। विकसित टाउनशिप में सभी सुविधाएँ, जैसे- अस्पताल, शिक्षण संस्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पार्क व खेल का मैदान आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। टाउनशिप में निर्माण की नई तकनीकी के साथ कम कीमत को प्रयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही कार्यप्रणाली में नवीनतम पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 400 फीट के फ्लैट की कीमत 13.60 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री आवास विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक के पास शहर अथवा गाँव में पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक के पास पहले से पक्का मकान है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। इच्छुक आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक के परिवार के किसी अन्य सदस्य ने पहले ही इस योजना का लाभ लिया है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।आवेदक योजना का लाभ एक ही बार ले सकता है। मुख्यमंत्री आवास विकास योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदक के पास निम्न दस्तावेज आवश्यक है- आवेदक का आधार कार्ड/पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो), बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि। मुख्यमंत्री आवास विकास योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://upavp.in/ पर जाना होगा।

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