उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पढ़े-लिखे युवा स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जिसके लिए योगी सरकार द्वारा उन्हें ऋण के तौर पर आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेहद कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं।
1. उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपए (25 प्रतिशत सब्सिडी)
अन्य सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए (25 प्रतिशत सब्सिडी)
1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
2. आवेदक बेरोजगार हो।
3. आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
4. आवेदक बैंक डिफाल्टर न हो।
1. जन्म प्रमाण पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. वोटर आईडी।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
5. शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. पासपोर्ट साइज फोटो।
7. जाति प्रमाण पत्र।
8. बैंक पासबुक।
अनुसूचित जाति और जनजाति आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक और युवतियां