Krishak Durghatna Kalyan Yojana

हर इंसान खेती नहीं कर सकता, क्योंकि खेती करने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसी कारण भारत में किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है क्योंकि वे कड़ी मेहनत करके अपने परिवार और पूरे देश के लिए फसल उगाते हैं। खेती कार्य करते समय बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं नहीं तो इसमें अपंगता से लेकर जान जाने तक का खतरा भी होता है। ऐसी स्थितियों में किसान या उसके परिवार का कोई सहारा नहीं होता है। इसी समस्या को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) की शुरुआत की है, जिसमें अगर किसी दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या वह दिव्यांग हो जाता है तो उसे या उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज के लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत किसानों को 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की राशि का प्रावधान है। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों के साथ सभी पंजीकृत किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कुल 750 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इससे लगभग 15 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को किसी दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक संकट से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में किसान के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों के जीवन को सुरक्षित बनाना, उनकी आयु या परिस्थितियों के बावजूद उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और आपदा के समय उन्हें राहत प्रदान करना है। यह योजना किसानों के परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से लाभ क्या मिलते हैं?

  1. आवेदक किसान की मृत्यु या विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये तक सहायता मिलती है
  2. दुर्घटना में आहत होने के मामले में इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता और जरूरत पड़ने पर 1 लाख की अतिरिक्त सहायता भी मिलती है
  3. 30 से अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पतालों में 1 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क दिया जाएगा

इस योजना के लिए क्या पात्रताएं होनी आवश्यक हैं?

  1. आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए
  3. आवेदक किसान की पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम होनी चाहिए
  4. वे किसान जिनकी आय का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार में दर्ज खेती योग्य भूमि से होने वाली आय है
  5. वे किसान जो पत्ते से प्राप्त भूमि पर खेती कर रहे हैं
  6. वे किसान जो बटाई पर खेती करते हैं

इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?

1.आधार कार्ड

  1. मृतक/विकलांग किसान का आयु प्रमाण पत्र
  2. मृतक/विकलांग किसान का निवास प्रमाण पत्र
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक
  5. मोबाइल नंबर

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC Approved Cyber Cafe पर जाना होगा। योजना में आवेदन के लिए आपको सभी संबंधित दस्तावेज़ों को लेकर जाना होगा क्योंकि आवेदन के समय सभी दस्तावेज़ों की फोटो अपलोड करनी होती है।

निष्कर्ष

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) किसानों और उनके परिवारों को आपदा या दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह योजना न केवल किसानों के जीवन को सुरक्षित बनाती है, बल्कि उनके परिवारों को वित्तीय अस्थिरता से बचाने का साधन भी है। इसके माध्यम से सरकार किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह योजना कठिन समय में किसानों के परिवारों को संबल प्रदान करती है और उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखने में मदद करती है। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

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