उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गरीब परिवार की बेटियों की शादी विधि-विधान से संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि धन के अभाव में किसी भी गरीब कन्या की शादी में कोई रुकावट ना आने पाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत योगी सरकार निर्धन परिवार की बेटियों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं का सामूहिक विवाह कराती है और उन्हें आर्थिक सहायता भी देती है। सामूहिक विवाह का आयोजन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

1. निर्धन और गरीब कन्याएं
2.
तलाकशुदा महिलाएं
3. विधवा महिलाएं
4. बीपीएल कार्ड धारक बालिकाएं

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आवश्यक शर्त

1. वर और वधू की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो।
2. वधु उत्तर प्रदेश की निवासी हो।
3. वधू पक्ष के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. शैक्षिक प्रमाण पत्र।
2.
जन्म प्रमाण पत्र।
3. आधार कार्ड ।
4. बैंक पासबुक।
5. वर-वधु की पासपोर्ट साइज फोटो।
6. आय प्रमाण पत्र।
7. निवास प्रमाण पत्र।
8. मोबाइल नंबर।
9. जाति प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार कन्या के खाते में 35000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है, जबकि विवाह वाले दिन 10000 रुपए के उपहार और आवश्यक सामग्री दी जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन के दौरान प्रत्येक वर वधु पर 6000 रुपए खर्च होते हैं, इस प्रकार सरकार 51000 की धनराशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर खर्च करती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन का तरीका

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद सामूहिक विवाह योजना के आवेदन फार्म में अपनी आवश्यक जानकारियों का विवरण दर्ज करें। 
  • फिर आप फॉर्म को सेव करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। 
  • इसके बाद आपकी आवश्यक जानकारी और प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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