उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के अलावा आर्थिक मदद भी प्रदान कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से योगी सरकार उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिनकी किसी कारण से नौकरी नहीं लग पा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना से जुड़ी समस्त जानकारी होना आवश्यक है।
1000-1500 रुपए प्रति माह
1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
2. आवेदक की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो।
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो।
4. आवेदक किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में नौकरी नहीं कर रहा हो।
5. आवेदक कम से कम दसवीं पास हो।
1. आधार कार्ड।
2. जन्म प्रमाण पत्र।
3. बोनाफाइड सर्टिफिकेट।
4. स्टांप पेपर।
5. शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. शपथ पत्र।
7. मोबाइल नंबर।
8. निवास प्रमाण पत्र।
9. आय प्रमाण पत्र।
10. पहचान पत्र।
1. उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sewayojan.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2. फिर होम पेज पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करें।
3. इसके बाद अपनी समस्त जरूरी जानकारियां दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें।
4. आपका एक यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आप अकाउंट पर अपनी सारी जानकारियां दुबारा वेरीफाई कर सकते हैं।
5. रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्त जानकारी भरने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. आपकी समस्त जानकारियों का सत्यापन होने के बाद आपको उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।