उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से योगी सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को जीवनयापन करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराती हैं, ताकि उपरोक्त वर्ग के लोगों को जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। योगी सरकार की इस योजना के चलते उपरोक्त तीनों वर्गों के लोग आज बेहतर तरीके से जीवन जी रहे हैं और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बन रहे हैं। यूपी पेंशन योजना का लाभ पाकर उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यूपी पेंशन योजना से जुड़ी समस्त जानकारी आगे लेख में जानेंगे।

यूपी पेंशन योजना की पात्रता

1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।
2. खाते का आधार से लिंक होना।
3. 60 साल से अधिक के बुजुर्ग।
4. प्रदेश की विधवा महिलाएं।
5. प्रदेश के दिव्यांगजन।
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे तीनों वर्गों के नागरिक।

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि

1. 1000 रुपए प्रतिमाह बुजुर्ग व्यक्ति।
2. 500 रुपए प्रतिमाह दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं।
3. 2500 रुपए प्रतिमाह कुष्ठ रोगी।

यूपी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. वोटर आईडी कार्ड
3. आयु प्रमाण पत्र
4. जन्म प्रमाण पत्र
5. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. बैंक पासबुक

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन का तरीका

  • यूपी पेंशन योजना का फायदा पाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके योजना के अंतर्गत आवेदन करें।
  • इस दौरान योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय अपनी सारी आवश्यक जानकारियां भरें।
  • इसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करें।
  • आपके आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियां का सत्यापन होने के बाद आपको यूपी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
close slider