उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पढ़े-लिखे युवा स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जिसके लिए योगी सरकार द्वारा उन्हें ऋण के तौर पर आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेहद कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

1. उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपए (25 प्रतिशत सब्सिडी)
अन्य सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए (25 प्रतिशत सब्सिडी)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक शर्त

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
2. आवेदक बेरोजगार हो।
3. आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
4. आवेदक बैंक डिफाल्टर न हो।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

1. जन्म प्रमाण पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. वोटर आईडी।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
5. शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. पासपोर्ट साइज फोटो।
7. जाति प्रमाण पत्र।
8. बैंक पासबुक।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के के पात्र लाभार्थी

अनुसूचित जाति और जनजाति आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक और युवतियां

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आप नीचे बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको योजना के आवेदन विकल्प पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को भरना होगा।
  • उपरोक्त आवेदन फार्म में आपको अपनी समस्त आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी।
  • इसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें व पूर्ण आवेदन भरकर सबमिट करें।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हेल्पलाइन नंबर 2208321, 2208310, 2208313, 2207004 पर संपर्क कर सकते हैं।
( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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