मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उत्तर प्रदेश  के युवाओं को अपने पैरो पर खड़ा करने  लिए  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ` मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना २०२१  शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु  25 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा – जिसकी ब्याज दर काफी काम होगी। इससे वे खुद का उद्योग खोल सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके आलावा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तथा सकल  पूँजी निवेश का  25% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।  

आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। यदि किसी और राज्य का व्यक्ति यूपी में आकर निवास कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे हो , की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष, शिक्षा कम से कम 10वी पास । उसने पूर्व में ही कोई बैंक लोन न ले रखा हो और उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना में लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको युवा स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दें।अब आपके सामने स्वरोजगार योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी भरनी होंगी।

यदि आप इस योजना में आवेदन करते है तो इसके लिए पहले आपको अंशदान जमा करना होगा। जो सामान्य जाति के उम्मीदवार होंगे उन्हें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंश जमा करना होगा। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होंगे, या दिव्यांग होंगे तथा महिलाये होंगे उन्हें 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। योजना के नियमानुसार सरकार किसी भी परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी।

योजना का लाभार्थी बनने के बाद यदि आपको ऋण प्राप्त होता है और 2 साल तक आपका उद्योग सही रूप से चलता है तो लिए गए  ऋण  को सरकार अनुदान में बदल देगी। पुरुष एवं महिलायें सामान रूप से योजना  लाभ उठा सकते हैं परन्तु अनुसूचित जाति /जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है।

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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