वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्र-छात्राएँ कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ छात्र-छात्राएँ ही सफल हो पाते हैं। बहुत-से होनहार छात्र-छात्राएँ ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग प्राप्त करने का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी छात्र-छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार ने अभ्युदय पोर्टल भी लॉन्च किया है।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उचित संसाधन नहीं मिलते हैं, उनके मेधावी और मेहनती छात्र-छात्राओं को कोचिंग तथा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्रदान कराना है| इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी. आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जेईई, नीट, टीईटी. पीओ आदि की तैयारी करने के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री और ऑफलाइन कक्षाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिसमें आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईपीएस कैडर के अधिकारियों अथवा विशेषज्ञों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सही मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन कोचिंग की भी सुविधा दी जाती है। छात्र-छात्राओं का चयन एक निश्चित संख्या में किया जाता है और इन छात्र-छात्राओं को नामित कोचिंग केंद्रों पर निशुल्क कोचिंग दी जाती है। ऑनलाइन कोचिंग के अंतर्गत छात्र-छात्राएँ लाइव सत्र, पैनल चर्चा, वेबिनार, वर्चुअल कक्षाएँ, करियर परामर्श, मार्गदर्शन आदि के रूप में डिजिटल कोचिंग सामग्री का लाभ उठा सकते हैं और अपने सवालों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को उनको अपने ही जिले में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है । इसमें राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले छात्र-छात्राएँ ही आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदक इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो पूर्व में इसके लाभार्थी न हो। इस योजना में जाति/श्रेणी के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र( स्नातक का प्रमाण पत्र), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं। आवेदन के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://abhyuday.up.gov.in/ पर जाना होगा या अभ्युदय पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।