मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है सरकार। बेटियों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सरकार पढ़ाई के हर स्तर पर उनकी मदद करती है।
इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखा जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो, जिसमे की राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/ विद्युत/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक ही होनी चाहिए, इस योजना का लाभ उन परिवारो को मिलेगा जिनमे अधिकतम दो बेटियों होंगी। इसके अलावा अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है, तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ६ श्रेणियों मे निम्रव्त लागू की जायेगी-
प्रथम श्रेणी- नवजात बालिकाओ (जिनका जनम ०१/०४/२०१९ या उसके पश्चात हुआ हो) के जन्म के समय २ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
द्वितीया श्रेणी- वह बालिकायें भी सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चूका हो तथा उनका जनम ०१/०४/२०१८ से पूर्व न हुआ हो, उनको १ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
तृत्य श्रेणी- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको २ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
चतुर्थ श्रेणी- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको २ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
पंचम श्रेणी- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको ३ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
षष्टम श्रेणी- वह सभी बालिकायें जिन्होंने १०वीं/ १२वीं कक्षा उत्तीर्ण करके स्रातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा मे प्रवेश लिया हो, उनको ५ हजार रुपये धनराशि दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
बच्ची के अवयस्क होने पर देय राशि उसकी मां के खाते में जाएगी. माता का निधन होने पर राशि पिता के खाते में जाएगी. वहीं माता-पिता दोनों की मौत होने पर राशि लड़की के खाते में भेजी जाएगी. योजना में वेबसाइट www.mksy.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो ऐसा नहीं कर सकते वे अपने फार्म भरकर खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है।