यह एक तरह से छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलती है। योजना के लिए सबसे ज्यादा 759 आवेदन उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि चंडीगढ़ से 740 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
योजना से 3 करोड़ से ज्यादा खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोज़गारिओं को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो तथा जीएसटी के तहत उनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। उम्मीदवार कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना के नियम काफी सरल हैं। आधार नंबर और बैंक खाता के अलावा अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है।
योजना में उम्र के आधार पर एक `बेहद मामूली ‘ मंथली अंशदान करना होगा। यानी अगर मंथली प्रीमियम 50 या 100 रुपये है तो सरकार भी 50 या 100 का योगदान अपनी ओर से करेगी। इसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल आंशदान देने का प्रावधान है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (Online Process):
- योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं ।
- दाएं हाथ की तरफ अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक कर के प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए अप्लाई करें ।
- ऑफिशल वेबसाइट पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला सेल्फ रजिस्ट्रेशन और दूसरा सीएससी सेंटर के द्वारा।
- आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर करना होगा। फ़ोन नंबर रजिस्टर होते ही आपके पास फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा।
- आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से पढ़कर सभी जानकारी को सही-सही भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का फॉर्म लें।
- फॉर्म पर दी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़कर मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें । जरुरी दस्तावेज की फोटो कॉपी भी अटैच करें। फिर फॉर्म को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जमा कर दें।
- योजना की पहली प्रीमियम/ किश्त, कैश में देनी होगी। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर वाला आपको प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से जुड़ा पैंशन कार्ड देगा जिसमें आपका यूनिक नंबर होगा। यूनिक नंबर के द्वारा आप अपनी जमा की गई धनराशि एवं अन्य सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।